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Tuesday, November 10, 2015

सागर, दिनांक 26.10.2015
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु विज्ञापन
काउंसलिंग की तिथि 23.11.2015 एवं 24.11.2015
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर (म.प्र.) में सह चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 23 एवं 24 नवम्बर 2015 को प्रधानाचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वारीघाट जबलपुर में आवेदन पत्र के साथ शुल्क एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होंवे।
क्र.पाठ्यक्रम का नामअवधिकुल सीटयोग्यताकाउंसलिंग की तिथि
01फार्मेसी आयुर्वेद - डिप्लोमा2 वर्ष5010+2 (हायर सेकण्डरी) परीक्षा बॉयलोजी ग्रुप से उत्तीर्ण23.11.2015
02पंचकर्म टेक्नीशियन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम1 वर्ष5010+2 (हायर सेकण्डरी) परीक्षा बॉयलोजी ग्रुप से उत्तीर्ण23.11.2015
03योगा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम1 वर्ष5010+2 (हायर सेकण्डरी) परीक्षा किसी भी विषय से उत्तीर्ण24.11.2015
आवश्यक शर्तें :- 1. आवेदन शुल्क अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग हेतु रु. 300/- एवं आरक्षित वर्ग हेतु रु. 200/- देना होगा। आवेदन शुल्क/बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर के नाम या नगद जमा करना अनिवार्य होगा। 2. कुल सीटों में म.प्र. शासन के नियमानुसार आरक्षण रहेगा जिसमें 10 प्रतिशत सीटे विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित है परन्तु विभागीय कम्रचारी अपना आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित कराके आयुक्त भोपाल से स्वीकृति पत्र लावें। 3. प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेरिट के आधार पर किया जावेगा काउंसलिंग दिनांक 23.11.2015 एवं 24.11.2015 को महाविद्यालय में प्रातः 10.00बजे से 02.00 बजे तक आयोजित की जावेगी।
4. प्रवेश दिनांक को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। 5. प्रवेश लेने वाले आवेदक को महाविद्यालय में म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद भोपाल द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 23000/- रु. एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु 18000/- रुपये के साथ महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क रु. 3000/-भी अनिवार्य रूप से जमा करना होंगे।
6. निर्धारित योग्यता की अंकसूची म.प्र. का मूल निवासी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्वयं का फोटो तथा आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। 7. प्रवेश नियम निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया आदि म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा निर्धारित नियमानुसार सम्पन्न होगी। 8. प्रवेश हेतु अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग हेतु 33 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। 9. आरक्षित संवर्ग के छात्रों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी योजनाओं का नियमानुसार लाभ देय होगा। 10. प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। 11. यदि कोई अभ्यर्थी तीनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कराना चाहता है तो उसे पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।